जौनपुर । थाना शाहगंज क्षेत्र के सुरिस गांव निवासी शीतला प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मारपीट के मामले में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा बढ़ाने की मांग की है। प्रार्थी का आरोप है कि जिस तरह की चोटें आई हैं, उसके अनुरूप कम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि पुलिस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है।
प्रार्थी के अनुसार, 20 सितंबर 2026 की शाम करीब छह बजे जमीन संबंधी विवाद को लेकर विपक्षी पक्ष के लोग कथित तौर पर लाठी-डंडा, लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर उनकी पुत्री कुसुम, प्रिया और पत्नी भाना देवी के साथ मारपीट की गई। प्रार्थी का आरोप है कि इस दौरान उनकी पुत्री कुसुम के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया।
शीतला प्रसाद के मुताबिक घटना की सूचना शाहगंज थाने पर दी गई, जिसके आधार पर अपराध संख्या 328/2026 में धारा 191(2), 115(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रार्थी का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख होने के बावजूद मुकदमे में धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोतरी नहीं की गई।
प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण कर मुकदमे में धारा 109(1) बीएनएस बढ़ाने तथा मामले में उचित कार्रवाई के लिए शाहगंज थानाध्यक्ष को निर्देशित करने की मांग की है। प्रार्थना पत्र के साथ मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की फोटो और एफआईआर की प्रति भी संलग्न किए जाने की बात कही गई है।
नोट: खबर में लगाए गए आरोप प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र पर आधारित हैं। मामले में पुलिस जांच और संबंधित दूसरे पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है।
.jpg)
Post a Comment