लखनऊ! उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 4 जून 2026 को जारी ऑनलाइन रजिस्ट्री संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों में खुशी की लहर है।
निबंधन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 जून 2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्री संबंधी शासनादेश निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद पीलीभीत सहित प्रदेश के कई जिलों में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने राहत की सांस ली है।
दरअसल, ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से इस कार्य से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
सरकार के आदेश वापस लेने के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने इसे अपनी मांगों की जीत बताया है। अब एक बार फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले की व्यवस्था के अनुसार संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है।

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