नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला आवंटन (कोलगेट) मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा वर्ष 2014 में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को बंद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी आधार पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई।
गौरतलब है कि सीबीआई ने वर्ष 2014 में अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 सितंबर 2024 को निधन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ उनके खिलाफ लंबित यह मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।
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